देशभर के श्रमिकों की आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत मोदी सरकार असंगठित मजदूरों को हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन देगी। इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता दी जाती है। जिनके पास NPS, EPFO, ESIC का कवर है वे इस योजना का लाभ नही उठा सकते हैं।
न्यूनतम 55 रुपए करने होंगे जमा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित मजदूरों के लिए शुरू की गई एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 55 से 200 रुपए जमा करने पर हर महीने तीन हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। किसी भी संगठन से जुड़े हुए मजदूर इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं।
18 साल से 40 साल के श्रमिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। 60 साल पूरे होने के बाद वे हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन के प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम में हर महीने जितनी राशि आवेदक जमा करता है, उतनी ही राशि का योगदान सरकार भी देती है।
कौन उठा सकता है लाभ?
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर जैसे, घरेलू कर्मचारी, घरेलू ड्राइवर, प्लंबर, कूड़ा बीनने वाला, बीड़ी बनाने वाले, दर्जी, धोबी, दुकानदार, मोची, रिक्शा चलाने वाले, हैंडलूम वर्कर्स, कृषि से जुड़े मजदूर आदि को इसके तहत लाभ मिलेगा।
कैसे खुलेगा खाता?
योजना का लाभ उठाने लिए इच्छुक व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर, सेविंग बैंक अकाउंट, और आधार कार्ड के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना शुरुआती कंट्रीब्यूशन कैश के रूप में देना होगा। इसके बाद आपका खाता ओपन हो जाएगा और श्रम योगी कार्ड भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए labour.gov.in/pm-sym की वेबसाइट पर विजिट करें।
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