हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत कई तरह के आर्थिक और अन्य बदलावों के साथ होती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 भी इसी तरह शुरू होने जा रहा है. आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदलने जा रहे हैं. इनमें बीमा पॉलिसी और एनपीएस से जुड़े बदलाव प्रमुख हैं। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
डिजिटल बीमा खाते में जारी किया जाएगा
बीमा नियामक IRDAI
पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है।
IRDA के नए नियमों के मुताबिक, सभी बीमा कंपनियां 1 अप्रैल 2024 से नई
बीमा पॉलिसियां केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी करेंगी. बीमा कंपनी
प्रत्येक पॉलिसीधारक के लिए एक डिजिटल खाता खोलेगी. इसी खाते में बीमा
पॉलिसी जारी की जाएगी.हालांकि, पॉलिसीधारकों के पास पॉलिसी को फिजिकल
फॉर्मेट (कागजी दस्तावेज) में लेने का भी विकल्प होगा। इसके लिए उन्हें अलग
से आवेदन करना होगा. पॉलिसीधारक पुरानी पॉलिसी को भी डिजिटल फॉर्मेट में
बदलवा सकेंगे. पॉलिसीधारक की सभी पॉलिसियां डिजिटल बीमा खाते में दिखाई
देंगी। इस कदम से परिपक्वता के समय कागजी दस्तावेज के फटने या खोने से होने
वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नॉमिनी के बिना पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी
IRDA के नए नियमों के
मुताबिक, 1 अप्रैल से कंपनियां नॉमिनी की जानकारी के बिना नई जीवन बीमा
पॉलिसी जारी नहीं कर सकेंगी. पॉलिसी जारी होने के बाद कंपनियों को नॉमिनी
बदलने का विकल्प देना होगा. इसके लिए कंपनियां अधिकतम 100 रुपये चार्ज कर
सकेंगी.इसके अलावा अब बीमा कंपनियां सभी तरह के रिफंड केवल पॉलिसीधारक के
बैंक खाते में ही दे सकेंगी। इसके लिए बीमा कंपनियों को पॉलिसी बेचते समय
बैंक खाते की जानकारी लेना अनिवार्य होगा।
SBI का एटीएम कार्ड रखना होगा महंगा!
देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई
1 अप्रैल से अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज
बढ़ाने जा रहा है। एसबीआई ने अपने डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज 75
रुपये बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। फिलहाल
बैंक डेबिट कार्ड के रखरखाव के लिए 125 रुपये से 200 रुपये चार्ज कर रहा
है, जो बढ़कर 200 से 425 रुपये हो जाएगा।
बदल जाएगा एनपीएस में लॉग इन करने का तरीका
1 अप्रैल से नेशनल
पेंशन सिस्टम (NSP) में खातों के संचालन का तरीका भी बदल जाएगा। ऑनलाइन
धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए NPS अकाउंट लॉगइन की प्रक्रिया को
और अधिक सुरक्षित बना दिया गया है। इसके तहत अब निवेशक ओटीपी के साथ आधार
आधारित सत्यापन के बाद ही अपने एनपीएस खाते में लॉग इन कर सकेंगे।
भुगतान में देरी पर एमएसएमई पर लगेगा टैक्स
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम
उद्यम (एमएसएमई) से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं का भुगतान 45 दिनों के
भीतर नहीं करने पर 1 अप्रैल से आयकर नियम भी लागू होंगे। यह राशि, यदि आयकर
अधिनियम की धारा 43बी(एच) के तहत एमएसएमई को भुगतान नहीं की जाती है, तो
इसे कर योग्य आय माना जाएगा।
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