रायपुर । आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद कारोरी अनवर ढेबर, पूर्व अफसर अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन से जेल में पूछताछ करने के लिए अदालत में गुरुवार को याचिका लगाई। अदालत ने 27 से 31 मई तक ईडी को तीनों आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी है।
माना जा रहा है कि पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा तथा डिस्टिलर्स से लगातार पूछताछ के बाद ईडी को आबकारी घोटाले में कुछ नए तथ्य मिले हैं। इन्हीं की पुष्टि के लिए ईडी ने तीनों आरोपियों से जेल में ही पूछताछ करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार इन तथ्यों को लेकर ईडी इन तीनों को जेल में आमने-सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है।
अनवर की जमानत याचिका खारिज, ढिल्लन की अर्जी पर कल सुनवाई
इस
बीच, रायपुर की विशेष अदालत ने अनवर ढेबर की जमानत अर्जी गुरुवार को खारिज
कर दी है। सूत्रों के अनुसार यह अर्जी ईओडब्लू की ओर से की गई गिरफ्तारी
के बाद लगाई गई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज किया गया। इसी के साथ त्रिलोक
सिंह ढिल्लन की तरफ से भी जमानत अर्जी लगाई गई है। विशेष जज ने इसकी सुनवाई
शुक्रवार को करने का फैसला किया है। इसी तरह, शराब घोटाले में जेल में बंद
सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 31 मई तक बढ़ा दी गई है।
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