रायपुर। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से अपनी फ्री होल्ड पॉलिसी पर रोक लगा दी है। यह निर्णय पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान 2020 में शुरू की गई पॉलिसी की दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है।
अब हाउसिंग बोर्ड के आवासीय मकान और व्यावसायिक भवन खरीदने वालों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, फ्री होल्ड के बाद राजस्व अभिलेख में नामांतरण में दिक्कतें आ रही थीं।
इस निर्णय से हाउसिंग बोर्ड के ग्राहकों को व्यपवर्तन की जटिल प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा और उन्हें अतिरिक्त भुगतान से बचाया जा सकेगा।
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