दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ED को अनुमति दी है. इससे पहले दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ED को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी चाहिए.
दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ ED की चार्जशीट अवैध है क्योंकि अभियोजन शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी. दिसंबर 2024 में ED ने एलजी को पत्र लिखा और कहा कि केजरीवाल शराब घोटाला मामले में “किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता” हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को पिछले दिनों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा में देरी करने के लिए फटकार लगाई. दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुला लिया क्योंकि जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि CAG रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना चाहिए था.
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